जालंधर में 16 व 17 अक्टूबर को शराब और मीट की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर डॉ हिमांशु अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए है। ये फैसला भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के चलते लिया गया है।
बता दें कि शोभा यात्रा के रास्ते और धार्मिक समागम वाली जगह के नज़दीक मीट और शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। डीसी हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है।
स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
वहीं, श्री वाल्मीकि जयंती को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर को सभी स्कूल-कॉलेजों को दोपहर 2 बजे के बाद बंद रखने का आदेश जारी किया है। डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि भगवान श्री वाल्मीकि जी की शोभायात्रा निकाले जाने को लेकर यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी स्कूलों को हिदायत जारी की गई है कि दोपहर के बाद उन्हें अपने अपने संस्थान बंद करने होंगे। लोगों की भावनाओं और आस्था को समझते हुए यह आदेश दिए गए है।