श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। तत्थों के आभाव में केस रद्द करने के आदेश दिए गए हैं।
जालंधर के थाना पतारा में 17 मार्च को केस दर्ज किया गया था। केस में धार्मिक भावनाए आहत होने की धारा जोड़ी गई थी। याचिका दायर करते हुए गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।
हाईकोर्ट ने कहा- कोई ठोस सबूत नहीं
करीब 7 साल पहले हुए एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तल्हण ने मामले की शिकायत जालंधर देहात पुलिस को दी थी। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि - मामले में याचिकाकर्ता को उपदेश देते समय किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है।