पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आनंदपुर साहिब में हो रही अवैध माइनिंग पर फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार पर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने दो हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो हफ्ते तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।
ईडी की जब्त की गई जमीन पर माइनिंग
दरअसल आनंदपुर साहिब में रेत माफिया ने ईडी की ओर से जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया है। खेतों में 25 फीट तक गड्ढें खोदे गए हैं। खनन भी इस तरह से किया गया है कि ग्राउंड वाटर भी बाहर आ रहा है। इस बारे में न ही पंजाब सरकार को पता है और न ही ईडी को।
7 साल पहले ईडी ने लिया था कब्जे में
आपको बता दें कि जिस जमीन पर माइनिंग की जा रही है वह आनंदपुर साहिब विधानसभा हलके की 142 कनाल यानी 18 एकड़ जमीन है। यह जमीन 6000 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय ड्रग सरगना जगदीश भोला की है। जिसे ईडी ने जब्त किया हुआ है। 7 साल पहले ईडी ने कार्रवाई कर इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था।
पुलिस ने इस पर एफआईआर में ईडी की ओर से कुर्क की गई जमीन का जिक्र नहीं किया था और न ही ये बताया था कि ये जमीन ड्रग तस्कर जगदीश भोला की है।
नहीं पकड़े गए आरोपी तो जांच CBI करेगी- कोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कार्रवाई जारी रही तो अवैध खनन कैसे रुकेगा। अवैध खनन रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और यहां ईडी से जुड़ी जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन के दोनों आरोपी अगली सुनवाई तक सलाखों रहने चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।