जालंधर: पटियाला में 10 साल की बच्ची मानवी की अपने ही जन्मदिन पर केक खाने से हुई मौत के बहुचर्चित मामले में आरोपी बेकरी मालिक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस की तरफ से केक की करवाई गई लैब रिपोर्ट में कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला है।
आरोपी बेकरी मालिक गुरप्रीत सिंह इस मामले में दो महीने से जेल में बंद था। यह दावा अनाज मंडी पटियाला के एसएचओ ने किया है। अब पुलिस इस मामले में विरसा रिपोर्ट समेत अन्य रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। परिवार ने कहा कि वह इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने अपना बच्चा खोया है, वह हार नहीं मानेंगे।
बेकरी से लिए गए 4 में से 2 सैंपल फेल
घटना के बाद सेहत विभाग की टीम ने केक बनाने वाली बेकरी से चार सैंपल लिए थे। जिसमें से दो सैंपल फेल हो गए थे और दो सैंपल सही पाए गए थे। इन फेल सैंपलों में सैकरीन स्वीटनर की मात्रा तय मात्रा से अधिक पाई गई थी। उस समय पटियाला के डीएचओ डॉ. विजय जिंदल ने 30 मार्च को लिए सैंपलों की रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा होने की पुष्टि की थी। सैकरीन का इस्तेमाल उत्पादों को मीठा करने के लिए किया जाता है। खराब सेहत वालों पर इसका असर होता है, नॉमर्ल व्यक्ति पर इसका ज्यादा असर नहीं देखा जाता।
दो महीने पहले हुई थी बच्ची की मौत
केक खाने से हुई मानवी की मौत के बाद से पटियाला के अमन नगर निवासी काजल ने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसमें बताया कि 24 मार्च 2024 की शाम 6 बजे ऑनलाइन कंपनी से केक ऑर्डर किया गया था। जोमेटो कंपनी ने साढ़े 6 बजे के करीब केक उनके घर पहुंचाया। 7.15 बजे केक काटा गया। केक खाने के बाद मानवी सहित अन्य पारिवारिक मेंबरों की हालत खराब हो गई थी। सबको उल्टियां होने लगीं। मानवी की तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसे अस्पताल लेकर गए। अगली सुबह साढ़े 5 बजे अस्पताल में बच्ची मौत हो गई, जबकि छोटी बच्ची को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। पुलिस ने आरोपी बेकरी मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।