पतंजलि आर्युवेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पतंजलि ने इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड की सरकार ने अप्रैल के महीने में पतंजलि के 14 प्रोडक्टस को सस्पेंड कर दिया था।
प्रोडक्ट्स को स्टोर से वापिस मंगाने के निर्देश
इसके साथ ही कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद 5600 से अधिक फ्रेंचाइजी स्टोर्स को14 प्रोडक्टस वापिस लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर एड वापिस लेने के लिए कहा गया है।
30 जुलाई को दोबारा होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो हफ्ते के अंदर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। एफिडेविट में कपंनी को बताना है कि क्या सोशल मीडिया को-आर्डिनेटर्स ने इन प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हटाने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और क्या उन्होंने विज्ञापन वापस ले लिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी।