जालंंधर जिला मजिस्ट्रेट मेजर डॉ. अमित महाजन ने सभी मेडिकल स्टोर के मालिकों को आदेश जारी कि हैं। उन्होंने कहा कि बिना सीसीटीवी प्रतिबंधित दवाएं (Scheduled X and H) की बिक्री नहीं करेंगे। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिए गए है।
रिकॉर्डिंग क्षमता एक महीने तक होनी चाहिए
ऐसे में कहा गया है कि मालिक अपने अपने स्टोर में सीसीटीवी लगवाएं। वे कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करेंगे और प्रतिबंधित (अनुसूचित एक्स और एच) दवाओं की बिक्री इन कैमरों की निगरानी में की जाएगी। इन कैमरों की कम से कम रिकॉर्डिंग क्षमता 01 महीने तक होनी चाहिए। यह आदेश 10-07-2024 से 09-09-2024 तक लागू रहेगा।