पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई अवकाश या स्टेशन लीव नहीं दी जाएगी। यह फैसला चुनाव 2024 के मद्देनजर लिए गया है । जिसके कारण जिला शिक्षा अधिकारी (Secondary) ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट हिदायत दी है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कही यह बात
ये निर्देश अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त (ग्रामीण विकास) एवं अतिरिक्त जिला इलेक्टरल ऑफिसर के आदेश के तहत जारी किये गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी पहले ही छुट्टी ले चुके हैं, उनकी छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाए।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पंचायत चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएं। साथ ही सभी स्कूल प्रमुखों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।
उल्लंघन करने पर अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी अलग अलग चुनाव ड्यूटी में तैनात किया जा सकता है। इसके चलते उन्हें अपने-अपने वर्कप्लेस पर हमेशा तैयार रहने की सलाह दी गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारु और सही तरीके से संपन्न कराने में जिला प्रशासन द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।