ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बाजवा की गिरफ्तारी पर 22 अप्रैल तक की रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को इस मामले नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा गया है। प्रताप बाजवा पर पुलिस ने बम वाले बयान पर जानकारी साझा करने के मामले पर केस दर्ज किया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल प्रताप बाजवा ने एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पंजाब में 50 ग्रेनेड आए थे, जिनमें से 18 का इस्तेमाल हो चुका है और 32 अभी भी बाकी हैं। उनका बयान सामने आने के बाद ही आप मंत्रियों ने इसकी निंदा की। सीएम मान ने भी वीडियो जारी कर प्रताप बाजवा पर सवाल उठाए थे।
बाजवा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें - सीएम मान
सीएम मान कहा कि प्रताप बाजवा के पास यह जानरकारी कहां से आई? क्या पाकिस्तान के साथ उनके संबंध हैं और जो आतंकियों के सीधा बात कर रहे हैं। प्रताप बाजवा और कांग्रेस पार्टी के लीडर इस बात की पुष्टि करें की पंजाब में बम कहां पर हैं। नहीं तो झूठी जानकारी और दहशत फैलाने के मामले में प्रताप बाजवा पर कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए जाएंगे। कुछ भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते, सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बाजवा के आतंकियों के साथ लिंक - मंत्री अमन अरोड़ा
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में 32 बम होने की जानकारी न तो पुलिस के पास है और न ही केंद्री एजेंसियों के पास। अगर बाजवा के पास इसकी जानकारी है तो इससे यही जाहिर होता है कि प्रताप बाजवा के आतंकियों के साथ और पाकिस्तानी ISI के साथ उनके सीधे लिंक हैं।
13 अप्रैल को पुलिस ने दर्ज की FIR
बम वाले बयान के बाद मोहाली पुलिस ने प्रताप बाजवा के खिलाफ FIR दर्ज की थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। पर उन्होंने पुलिस से एक दिन का समय मांगा था। इसके बाद 15 अप्रैल को मोहाली के साइबर सेल में प्रताप बाजवा से पुलिस ने ढाई बजे से लेकर रात 8 बजे तक पूछताछ की।
कांग्रेसी नेताओं ने किया प्रदर्शन
इस पूछताछ के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राजा वड़िंग ने कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर नारा दिया था ना डरे थे, ना डरेंगे। इस दौरान प्रताप बाजवा ने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इस मामले पर आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।