सुखपाल खैहरा के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुखपाल खैहरा के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया है और इस आदेश को रद्द करने की मांग भी रखी है।
मंगलवार तक जवाब देने को कहा
सुखपाल खैहरा के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खैहरा के वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल चुकी है। बावजूद इसके सुखपाल खैहरा को गिरफ्तार करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
इस मामले में हुई है गिरफ्तारी
आपको बता दें कि कांग्रेसी विधायक सुखपाल खैहरा को 28 सितंबर को उनके घर सुबह-सुबह जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 2015 के ड्रग मामले को हुई है। जबकि खैहरा का कहना है कि यह केस झूठा था सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस केस में राहत दे रखी है।