पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की याचिका
दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को हुई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया कि आप एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर के बेरिकेड्स को खोलें। इसी फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है टिप्पणी
आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट भी हरियाणा सरकार को फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है।
बता दें कि हरियाणा और पंजाब के किसान 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है।