ख़बरिस्तान नेटवर्क : लुधियाना वेस्ट से कांग्रेसी उम्मीदवार व पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को बड़ा झटका लगा है। एडिशनल सेशन जज गुरप्रीत कौर ने 2400 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आशू को समन भेजने वाले डीएसपी विनोद कुमार ने कोर्ट में बताया कि अभी केस में आशू को नामजद नहीं किया गया है। इसी वजह से कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 6 जून को एडिशनल जज जसपिंदर सिंह वकेशन बैंच ने आशू को 11 जून तक की अग्रिम जमानत दी थी।
गिरफ्तारी से पहले दें नोटिस - आशू
वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान आशू के वकीलों ने कहा कि अगर गिरफ्तारी करने हैं तो उससे पहले कम से कम 3 दिन का नोटिस दिया जाए। जिसका विजिलेंस और सरकारी वकीलों ने दलील देते हुए इसका विरोध किया।
2400 करोड़ के घोटाले में भेजा था समन
इससे पहले सराभा नगर में स्कूल की जमीन के दुरुपयोग से जुड़े 2 हजार 400 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में आशु को तलब किया गया था। आज इस मामले में कांग्रेस चुनाव कार्यालय में लीडरशिप ने प्रेस कान्फ्रेंस भी रखी थी। 4 जून को DSP विनोद कुमार द्वारा जारी समन में आशु को आज शुक्रवार (6 जून) को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया था।