दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा रिट याचिका पूरी तरह से गलत है।
जानकारी मुताबिक, याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है। हम चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से काम करने का निर्देश नहीं दे सकते।
देवी देवताओं व पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांग रहे
याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए भाषण का हवाला दिया था। याचिका में कहा गया था कि भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी-देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ-साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा को वोट देने की अपील की थी।
आपको बता दें कि पीएम मोदी जोर शोर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को वह कर्नाटक में मौजूद रहे और जन रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई निशाने भी साधे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक को भी लूट का एटीएम बना लिया है।