दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जनहित याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने PIL लगाने वाले पर 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंतरिम बेल की याचिका खारिज कर दी।
जानकारी मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग CJ मनमोहन की कोर्ट में 2 मामले हैं। पहला- जमानत पर PIL, जिसे एक लॉ स्टूडेंट ने लगाया है। याचिका 'वी द पीपल ऑफ इंडिया' के नाम से दायर की गई। दूसरा- केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर।
कोर्ट ने पहले PIL पर सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा दलील रखीं। मेहरा ने कहा- सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसे हालात सही नहीं हैं।
याचिकाकर्ताओ के वकील का कहना है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाते याचिका खारिज कर दी।
तीसरी याचिका पर 1 बजे सुनवाई
तीसरा मामला दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनेंगी। केजरीवाल ने अपने डायबिटीज की रेगुलर जांच, डॉक्टर से कंसल्टेंशन और इंसुलिन की मांग को लेकर यह याचिका लगाई है। इस पर दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी।
ED ने 18 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा है। इस पर आज फैसला आएगा।