डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज सख्त कदम उठाते हुए भोगपुर बॉयलरों के संचालन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह निर्देश उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि भोगपुर बॉयलरो के संचालन के दौरान राख से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाए।
जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कड़ा कदम उठाते हुए भोगपुर बॉयलरों के संचालन के दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। बॉयलरों के निकलने वाले राख से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए और इस मामले में किसी तरह की कोताही न बरती जाए।
नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
डीसी ने कहा कि पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नियमों के संबंध में निर्देश भी जारी किए है, जिसके तहत संबंधित बॉयलर संचालक को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और बॉयलर से धुआं पैदा होने की स्थिति में इस बैंक गारंटी को जब्त करने के अलावा बॉयलर को बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
आधुनिक तकनीक से राख का निपटारा किया जाए
डीसी ने आगे कहा कि बॉयलर से निकलने वाली राख का वहीं पर डिस्पोज किया जाए और अगर यह राख आस-पास के घरों में जाती है तो प्लांट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन इलाका निवासियों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करने देगा। बॉयलर से निकलने वाली राख का पर्यावरण अनुकूल आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उचित निपटारा किया जाए।
डीसी अग्रवाल ने भोगपुर में बायो सीएनजी प्लांट को भी संचालकों द्वारा नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों और अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। इसके साथ ही अधिकारियों से समय-समय पर बॉयलरो और बायो सीएनजी प्लांट की सरकारी सरकारी मानकों के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया। नियमों के पालन में किसी भी तरह की चूक पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।