कनाडा में पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को जस्टिन ट्रूडो सरकार ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, वहां की ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में कुछ चेंज किए हैं। जो 21 जून से लागू भी हो गए। नए नियमों को मुताबिक, 21 जून 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के जरिए अब नहीं मिलेगी एंट्री
बता दें कि इससे पहले, स्टूडेंट्स को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन साल के लिए PGWP के तहत कनाडा में काम करने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब यह यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जिसके कारण इसे सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स पर काफी असर पड़ने वाला है।
जाने कैसे पड़ेगा असर
फाईनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, किसी विदेशी नागरिक ने अगर अपने स्टडी परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और वह सच में पढ़ाई कर रहा है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा।हालांकि, इसके लिए उन्हें पात्र होने के लिए अपने नए स्टडी परमिट मिलने तक इंतजार करना होगा। जिन आवेदकों का परमिट अमान्य हो जाता है या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो वह कनाडा से आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।
क्या है पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट
PGWP का अर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकें। इस एक्सपीरियंस का लाभ उन्हें आगे करियर में मिलता है। दरअसल, कनाडा में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट किसी भी नागरिक को पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति के लिए दिया जाता है।
इसके जरिए कनाडा में रहने और कनाडा के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थान से स्नातक होने के बाद 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि, इसके लिए आवेदन करने का पात्र तभी होंगे, जब कम से कम 8 महीने यहां पढ़ाई करने में बीत चुके हों। कनाडा के किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरा होना जरूरी है। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए रिजल्ट के 180 दिनों के भीतर वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होगा।