ख़बरिस्तान नेटवर्क : शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। मजीठिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए वकीलों ने 3 हफ्तों का समय मांगा है। जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं
मजीठिया 6 जुलाई का पुलिस रिमांड खत्म हो गया था। जिसके बाद उन्हें दोबारा मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने मजीठिया को 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं मजीठिया के बैरक में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं।
25 जून को विजिलेंस ने किया था अरेस्ट
25 जून की सुबह-सुबह मजीठिया के घर विजिलेंस के अधिकारी रेड करने पहुंची थी। विजिलेंस के 30 अधिकारी मजीठिया के घर रेड करने पहुंचे थे। इस दौरान मजीठिया की पत्नी गनीव कौर ने विजिलेंस अधिकारियों पर धक्का मारने के आरोप भी लगाए हैं। दोपहर सवा 12 बजे मजीठिया को उनके घर से गिरफ्तार किया था।
FIR में 540 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र
मजीठिया पर 25 जून तड़के सुबह 4 बजे केस दर्ज किया गया था FIR के मुताबिक मजीठिया के पास 540 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जो उनकी घोषित आय से कहीं ज्यादा है। वहीं मनी लॉड्रिंग के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल, संदिग्ध विदेशी लेनदेन को लेकर केस दर्ज किया गया है। वहीं विजिलेंस की टीम ने बिक्रम मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड, 8 डायरियां और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे।