सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेप मामले में संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें यह राहत 2013 के बलात्कार मामले से संबंधित मिली है। आसाराम को 31 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। बता दें कि इससे पहले आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिली थी। आसाराम को पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैरोल दी गई थी।
जानकारी के मुताबिक, आसाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि वह अपने फॉलोअर्स से मुलाकात नहीं कर सकता है। आसाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की तरफ़ से दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
2018 में मिली थी उम्रकैद की सजा
आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष POCSO अदालत ने नाबालिग के साथ रेप का दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है। दो साल पहले गुजरात की एक अदालत ने आसाराम को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था।