दिल्ली में जैसे-जैसे सर्दियां आ रही हैं वैसे एयर क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। जिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी 310 के पास दर्ज किया गया था। एयर क्वालिटी खराब होती देख मैनेजमैंट कमिशन ने GRAP-2 नियम लागू कर दिया है। GRAP-2 नियम लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है।
बहुत खराब हो सकती है दिल्ली की हवा
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) बहुत खराब श्रेणी (301-400) में रह सकता है। ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा। वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए GRAP के दूसरे चरण के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
हर दिन किया जाएगा सड़कों पर पानी का छिड़काव
उन्होंने आगे बताया कि अक्टूबर को सुबह 8 बजे से नए नियम पूरे दिल्ली-NCR में लागू होंगे। इसके साथ ही पहले चरण के जो कदम पहले से लागू हैं, वो भी जारी रहेंगे। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करने के साथ ही कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं।
जारी निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा। सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेजी से किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर में ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए जाएं, जहां से वायु प्रदूषण अधिक होता हो। इन्हें कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई की जाए।