ख़बरिस्तान नेटवर्क : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में बरी कर दिया है। दरअसल यह पूरा मामला साल 2018 का है, भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
राहुल गांधी के बयान को लेकर दर्ज की थी शिकायत
उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 8 मई साल 2018 में एक प्रैस कॉन्फ्रैंस के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है। इसी मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
कोर्ट जाते समय काफिले का हुआ था हादसा
कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर डांस किया, आतिशबाजी की और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। इससे पहले सोमवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें एक एंबुलेंस भी थी। हादसे में राहुल सुरक्षित हैं।









