जालंधर से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। अब जालंधर पुलिस कमिश्नरेट एरिया में सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानों को ही पटाखों की बिक्री की इजाज़त होगी। साइलेंस ज़ोन जैसे अस्पतालों और स्कूलों के पास किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी
इसके अलावा सूच्ची पिंड इलाके में और तेल टर्मिनलों—इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 500 गज के दायरे में भी पटाखे चलाने की मनाही है।विदेशी और इलेक्ट्रॉनिक पटाखों पर पूरी तरह रोक रहेगी। सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री होगी। पटाखों की लड़ी या जुड़े हुए पटाखे बनाने और बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
दिवाली पर सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर 11:55 रात से 12:30 तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की इजाज़त दी जाएगी।
7 नवंबर तक लागू रहगे आदेश
कमिश्नर ने साफ कहा है कि पटाखों का भंडारण सिर्फ लाइसेंसशुदा दुकानों पर ही हो सकेगा। ये आदेश 7 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे।