दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं।
CBI को नोटिस जारी, 23 अगस्त को अगली सुनवाई
वहीं, उन्होंने CBI की गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त तय की है।
CBI की गिरफ्तारी को दी है चुनौती
सीएम केजरीवाल ने शराब नीति मामले में CBI की ओर से दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। साथ ही उन्होने कोर्ट से जमानत की भी गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की याचिका पर भी अलग से सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की।
सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली
शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है।
केजरीवाल को 3 बार मिली अंतरिम जमानत
सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 3 बार अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र किया।