सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पंजाब सरकार ने सुखपाल खैहरा की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
आरोप गंभीर, पर हम परिस्थितियों से सहमत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप बहुत गंभीर हैं। लेकिन, तथ्यों और परिस्थितियों में हम सहमत नहीं हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया।
झूठे केस में फंसा रही पंजाब सरकार
जेल से बाहर आने के बाद सुखपाल खैहरा ने पंजाब सरकार पर हमला बोला है। खैहरा ने कि पंजाब सरकार ने झूठा केस कर जेल में बंद करके रखना चाहती है। मुझे सच बोलने की सजा दी जा रही है। जो केंद्र सरकार देश में विरोधी पार्टियों के साथ कर रही है, वही आप सरकार पंजाब में विरोधी पार्टियों के साथ कर रही है।
जानिए क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को 28 सितंबर 2023 को सुबह-सुबह पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में स्थित उनके आवास से ड्रग्स केस में अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2024 को सुखपाल खैहरा की जमानत मंजूर कर ली थी।
लेकिन उसी दिन सुबह लगभग 3:00 बजे कपूरथला के सुभानपुर थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। कपूरथला कोर्ट ने भी उन्हें बाद में जमानत दे दी थी।