ख़बरिस्तान नेटवर्क : चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) में सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने चलाए गए थे। यह मामला अब कानूनी दायरे में आ गया है। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ के डीजीपी, डिप्टी कमिश्नर और पीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर (DSW) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद इस तरह का कार्यक्रम कैसे होने दिया गया।
कोर्ट के आदेशों की हुई अवमानना
यह याचिका वकील यतीन मेहता ने दायर की है। उन्होंने बताया कि 2019 में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीजीपी को यह निर्देश दिए थे कि किसी भी पब्लिक कार्यक्रम में अश्लीलता, हिंसा और हथियारों को बढ़ावा देने वाले गानों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। फिर भी पीयू में ऐसे गाने चलाए गए, जो सीधे तौर पर कोर्ट के आदेशों की अवमानना है।
जवाब न देने पर होना पड़ेगा पेश
हाईकोर्ट ने याचिका पर दलीलें सुन कर संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अगली सुनवाई तक अपना पक्ष लिखित रूप में कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता, तो उसे अगली तारीख पर खुद कोर्ट में हाजिर होकर अपनी सफाई देनी होगी।
गन कल्चर वाले गाने युवाओं में बढ़ाते हैं हिंसा
हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा इन दिनों गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले गाने बैन होने की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में PU में मासूम शर्मा के शो के दौरान हुए एक झगड़े ने जानलेवा रूप ले लिया, जिसमें छात्र आदित्य ठाकुर की हत्या कर दी गई थी।
याचिका में यह कहा गया है कि इस तरह के गाने युवाओं में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा संस्थानों में इस प्रकार की गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके लिए सिर्फ कार्यक्रम के आयोजक ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।