पंजाब में ग्राम पंचायत के चुनाव सितंबर महीने में होंगे। खुद इसकी जानकारी पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी है। याचिकाकर्ता रुलदा सिंह ने कोर्ट में वकील दिनेश कुमार और शिखा सिंगला के माध्यम से तर्क दिया कि जनवरी में ग्राम पंचायतों को भंग करने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं।
इस कारण कोर्ट में पहुंचा पंचायती चुनाव का मुद्दा
दरअसल पिछले साल 11 अगस्त को पंजाब सरकार ने पंचायतों के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया था। जिसके बाद पंजाब के कई सरपंचों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पंचायतों को दोबारा बहाल किया गया।
दिसंबर को खत्म हो चुका है कार्यकाल खत्म
पंजाब में पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर के महीने में खत्म हो चुका है। जिसके बाद सरकार ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्ररों को पंचायतों में नियुक्त किया गया है। राज्य में कुल 13241 पंचायतें हैं। जबकि 153 ब्लॉक समितियां और 23 जिला परिषद हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 1405 पंचायतें होशियारपुर जिले में हैं, जबकि पटियाला में 1022 पंचायतें हैं।
नगर निगम चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा
वहीं नगर निगम चुनावों को लेकर भी हाईकोर्ट में बहस हुई। नगर निगम के चुनाव को लेकर एडवोकेट जनरल ने इसके लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। क्योंकि इस मामले से जुड़ा एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।