केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है। बेंगलुरु की MP/MLA कोर्ट ने ये आदेश जारि किया है। दरअसल, मामला जबरल वसूली से जुड़ा हुआ है। जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने वितत मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दी गई थी।
जानकारी के मुताबिक, शिकायत में कहा गया था कि चुनाव बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी। इसके बाद बेंगलुरु की MP/MLA कोर्ट ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ ये आदेश दिया। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की तिलक नगर पुलिस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ ये मामला दर्ज करेगी।
2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की हुई शुरुआत
बता दें कि केंद्र ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य पार्टियों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था ताकि राजनीतिक फंडिंग में सुधार हो सके। गौरतलब है कि चुनावी बाॅन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था।
लोकसभा चुनाव से पहले स्कीम को रद्द किया गया था
हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बाॅन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इसको लेकर विपक्ष ने बड़े स्तर पर देशभर में हंगामा और प्रदर्शन किया था। इस स्कीम को लेकर विपक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा था।
सूचना के अधिकार का उल्लंघन हुआ- CJI
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बाॅन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि वोटर्स को यह जानने का हक है कि राजनीतिक पार्टियों को फडिंग कहां से आ रही है? CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्टोरल बाॅन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बाॅन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन करता है। बता दें इससे पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए 2 नवंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।