दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और अब 17 महीने बाद सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
सिसोदिया को किन शर्तों के तहत मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, इसका मतलब सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। बता दें कि सिसोदिया को करीब 17 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन बीच-बीच में उन्हें अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के कारण पेरोल दी गई थी।
पहले भी कई बार खारिज हुई सिसोदिया की जमानत याचिका
- 28 अप्रैल 2023 : ED केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की।
- 31 मार्च 2023 : CBI केस में जमानत याचिका को खारिज की।
- 3 जुलाई 2023 : दिल्ली हाईकोर्ट ने ED केस में जमानत याचिका खारिज की।
- 30 मई 2023 : CBI केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज की।
- 30 अक्टूबर 2023 : ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में लिए गए थे।
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
जिसके बाद ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।