पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह मामले में हाईकोर्ट बिक्रम मजीठिया को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मजीठिया के बयानों के खिलाफ अंतरिम आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राजबीर सिंह पर दिए गए मानहानि भरे बयानों पर तुरंत रोक लगाने को कहा है।
आरोपों को दी थी चुनौती
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे बयान राजबीर सिंह की इमेज को खराब करती हैं। बिक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेताओं में से एक है। सीएम मान के OSD राजबीर सिंह ने मजीठिया को लीगल नोटिस भी भेजा था। 48 घंटे के अंदर उन्हें लिखित रूप में माफी मांगने को कहा था और ओएसडी राजबीर सिंह मानहानि का मुकदमा दायर कर बिक्रम मजीठिया के झूठे और गलत आरोपों को चुनौती भी दी थी।
बता दें कि मजीठिया ने कुछ दिन पहले सीएम के OSD के खिलाफ कई झूठे आरोप लगाए थे। जिससे उनकी इमेज खराब हुई। जिसके बाद मामला गरमा गया था। नोटिस जारी कर साथ ही राजबीर सिंह की छवि और मानसिक नुकसान की भरपाई की मांग की गई थी। वहीं तुरंत प्रभाव से मजीठिया के बयानों पर रोक की मांग की थी।
OSD के परिवार को बताया था कनाडा का सिटीजन
दरअसल, 6 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीठिया ने कहा था कि सीएम के करीबी लोगों को CMO से हटाया जा रहा है। इस सावल का जवाब देते हुए मजीठिया ने सीएम के ओएसडी का नाम लेकर कहा था कि उसका परिवार कनाडा का सिटीजन है। करोडों रुपए हवाला के जरिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भेजे गए हैं।
LOC जारी करने की कही थी बात
मजीठिया ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनका एलओसी जारी कर दिया जाए क्योंकि यह लोग खुद विदेश चले जाएंगे। वहीं, उन्होंने इस बयान को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था।