ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में पोक्सो एक्ट के 2 केसों में कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। भार्गव कैंप में 2023 में बच्ची के किडनैपिंग और रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद टिल डेथ की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में साल 2022 में थाना रामा मंडी एरिया में बच्ची से किडनैपिंग और यौन शोषण मामले में आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
2023 में दर्ज किया था मामला
दरअसल 2023 में भार्गव कैंप इलाके में नाबालिग का किडनैपिंग करने और रेप करने के मामले में वीर चंद के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस जांच में भी रेप के आरोपों की पुष्टि हुई थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने उम्रकैद टिल डेथ की सजा दी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी वीर चंद को उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले को गंभीर बताते हुए कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद-टिल डेथ की सजा सुनाई। यानि कि दोषी की उम्रकैद तब तक जारी रहेगी जब तक उसकी मौच नहीं हो जाती, वह जेल में ही रहेगा।
दूसरे मामले में 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा
वहीं साल 2022 में राममंडी इलाके में मामले में बच्ची के किडनैपिंग और रेप के मामले में मदद में दोषी पाए गए आरोपी मोटी बिल्ल और रोढू को पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी बच्ची को किडनैप करके घर ले गए और उसके साथ कई बार रेप किया। पुलिस जांच में स्पष्ट हो गया कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। कमिश्नरेट के थाना रामामंडी की पुलिस ने आरोपी की मां मोटी बिल्लो और रिश्तेदार रोढू को अरेस्ट किया। जबकि आरोपी फरार हो गया। अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्यारोपी को भगौड़ा करार दिया।