पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब Delhi-NCR में पराली जलाने वालों पर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है।
AQI पहुंचा 400 के पार
बता दें कि इन दिनों दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते बुरा हाल है। आसमान को स्मॉग की चादर ने ढंक दिया है। गिरते तापमान के साथ ये समस्या और भी तेजी से बढ़ रही है। तमाम जगहों पर AQI या तो 400 के करीब है या 400 को पार कर गया है।
AQI Index के हिसाब से देखें तो दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बहुत खराब से गंभीर की स्थिति में है। ऐसे में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियां हो रही हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार अब दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाने की हर घटना पर जुर्माना देना होगा। किस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, इसके लिए कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं-
जमीन के हिस्साब से लगेगा जुर्माना
- दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 5,000 रुपये,
- 2 से 5 एकड़ जमीन वाले किसानों को 10,000 रुपये
- 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
बता दें कि बीते महीने के आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली जलाने से प्रभावित राज्य सरकारों को कम जुर्माने के लिए फटकारा था, इसके बाद केंद्र ने जुर्माने की राशि बढ़ाई है।
एक्ट में किया गया संशोधन
जानकारी के मुताबिक, ये नियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन एक्ट, 2021 (Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) के तहत संशोधित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (h) का हवाला देते हुए, केंद्र सरकार ने इन नियमों को संशोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) संशोधन नियम, 2024 के रूप में पारित किया है।