खबरिस्तान नेटवर्क: अगर आपके पास पैन और आधार कार्ड दोनों हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद होगी। केंद्र सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है लेकिन इस बार भी यदि आप लापरवाही करेंगे तो आपकी जेब पर असर पड़ेगा ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो अब देर न करें।
आखिर क्यों जरुरी है पैन और आधार कार्ड को लिंक करना
पैन (Permanent Account Number) और आधार कार्ड दोनों ही भारतीय नागरिकों के लिए अहम दस्तावेज हैं। बैंकिंग, टैक्स रिटर्न, निवेश और सरकारी सेवाओं जैसी कई जगहों पर इनका लिंक होना जरुरी कर दिया गया है। बिना लिंकिंग के कई वित्तीय और कानूनी कार्य अटक भी सकते हैं।
31 दिसंबर 2025 तक मिली डेडलाइन
केंद्र सरकार की ओर से अब उन लोगों के लिए पैन-आधार लिंकिंग की नई आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन कार्ड बनवाया है। यदि आप इस तारीख तक लिंकिंग नहीं करते तो न सिर्फ पैन निष्क्रिय (deactivate) होगा बल्कि आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
डेडलाइन के बाद पड़ेगा जुर्माना
यदि आप 1 जनवरी 2026 के बाद पैन-आधार लिंक करवाना चाहते हैं तो आयकर विभाग की ओर से आपको इस पर 1000 रुपये का लेट फीस चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही हो सकता है कि उस समय लिंकिंग की सुविधा भी बंद हो जाए।
ऐसे करवाएं लिंकिंग
यदि आपने पैन कार्ड बनवाते हुए आधार नंबर नहीं दिया था और आपका पैन 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी हुआ है तो आपको यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक करवानी ही पड़ेगी।
स्टेप-बाय-स्टेप लिंकिंग प्रोसेस
. सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करें।
. होमपेज पर "Quick Links" सेक्शन में जाएं और "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
. इसके बाद पैन और आधार नंबर दर्ज करें और फिर "Validate" पर क्लिक करें।
. जरूरी जानकारियां भरें और आधार लिंक करने के ऑप्शन पर क्लिक करें।
. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP प्राप्त करें और दर्ज करें।
. अंत में, “Validate” बटन पर क्लिक करें और प्रोसेस पूरा करें।