ख़बरिस्तान नेटवर्क : अगर आपका चालान हुआ है और अभी तक आपने उसका भुगतान नहीं किया है तो आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। ब्लैकलिस्ट होने के बाद आप किसी भी तरह की सरकारी सेवा का लाभ नहीं पाएंगे। सरकार की तरफ से इसके आदेश जारी हो चुके हैं।
90 दिन के अंदर चालान का करें भुगतान
जालंधर के RTO अधिकारी बलबीर राज सिंह ने बताया कि सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक 90 दिन के अंदर चालान भुगतना होगा। अगर इस दौरान चालान नहीं भुगता जाता है तो वह आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, आरसी ट्रांसफर, बीमा और प्रदूषण आदि का लाभ नहीं उठा सकता है।
चालान भुगतने की अपील की
बलबीर राज सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने चालान की बकाया राशि आर.टी.ओ. दफ्तर जालंधर में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि चालान की बकाया राशि जमा नहीं करने पर संबंधित वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत धारा 167 के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।