देश में लगातार पेपर में नकल और लीक के मामले सामने आते रहते हैं। पर अब इसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश (MP) सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। MP में अब अगर पेपर लीक किया गया तो उस व्यक्ति को उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर कोई नकल करते हुए पकड़ा गया तो वह अगले साल तक एग्जाम नहीं दे पाएगा। यह नियम पेपर लीक के मामले और नकल को रोकने के लिए ला रही है।
पुराने कानून में किया जा रहा है बदलाव
पेपर लीक मामले में सख्त सजा के लिए अब सरकार 1937 में बने परीक्षा कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून का ड्राफ्ट स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। यह ड्राफ्ट परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को शीतकालीन सेशन के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाए।
नीट पेपर लीक लेकर गर्माया था मुद्दा
दरअसल इसी साल जून में नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्माया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने कानून में संशोधन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा था। विभाग ने बाकी राज्यों में लागू कानून का अध्ययन कर ड्राफ्ट को वरिष्ठ सचिव समिति के सामने रखा था।