ख़बरिस्तान नेटवर्क : RCB चैंपियन टीम के तेज गेंदबाज यश दयाल की गिरफ्तारी पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अब इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।
ब्लैकमेल करना चाहता है गैंग- वकील
वहीं इस मामले पर यश दयाल के वकील ने हाईकोर्ट में दलील दी कि हमारे खिलाफ गाज़ियाबाद में भी एक लड़की ने रेप का केस किया था। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जबकि उस मामले के 7 दिन बाद ही दूसरी लड़की ने केस दर्ज करवा दिया। इस मामले में पूरा गैंग एक्टिव है और ब्लैकमेल करना चाहता है।
2 साल पहले कॉन्टैक्ट में आई थी लड़की
सांगानेर थाना के इंचार्ज अनिल जैमन ने बताया- जयपुर की लड़की क्रिकेट खेलने के दौरान यश दयाल के संपर्क में आई थी। आरोप है कि करीब 2 साल पहले जब वह नाबालिग थी, तब यश ने क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया।
IPL के इस सीजन के मैच दौरान भी जयपुर आए यश दयाल ने सीतापुरा स्थित एक होटल में बुलाकर लड़की के साथ फिर रेप किया। लड़की जब 17 साल की थी, तब पहली बार उससे रेप हुआ। ऐसे में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है।