सुप्रीम कोर्ट में एक केस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ वकील के अग्रेंजी में या...या... बोलने पर नाराज हो गए। CJI ने कहा कि ये कोई कॉफी शॉप नहीं है। ये क्या या...या लगा रखी है। उन्होंने कहा कि इससे मुझे बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है आप Yes बोलिए।
जानकारी के मुताबिक, याचिका पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मां को लेकर लगाई गई थी। CJI चंद्रचूड़ ने वकील से केस से पूर्व CJI का नाम हटाने का निर्देश दिया है। डांट सुनने के बाद वकील ने बताया कि वह पुणे का रहने वाला है। वह मराठी में दलीलें देने लगा, इस पर CJI ने भी मराठी में ही उसे समझाने की कोशिश की।
सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस रंज गोगोई का फैसला वैलिड टर्मिनेशन नहीं था। सीजीआई बोले क्या यह अनुच्छेद-32 की याचिका है? आप एक जज को पार्टी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं।
यह क्या है या..या..
वकील ने कहा या..या.. तब पूर्व CJI रंजन गोगोई ने मुझे एक क्यूरेटिव दायर करने के लिए कहा था। तभी सीजेआई भड़क उठे उन्होंने कहा कि यह एक कॉफी शॉप नहीं है! यह क्या है या..या..। मुझे इससे बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती।
फिर CJI ने मराठी में वकील को समझाया। (मराठी में) जज आला पार्टी करत नहीं। तासा कारण है। (आप किसी जज पर आरोप नहीं लगा सकते। कानून में इसके लिए प्रक्रिया है) जब आप किसी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं तो आप यहां जज को दोष नहीं देते।
फिर वकील ने कहा- हो हो....
वकील ने कहा कि मैं काय करत साहेब (मुझे क्या करना चाहिए)। तुम्हले सूझत नाहीं (आप मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहे।) CJI बोले क्या आप अपील में जस्टिस गोगोई का नाम हटा देंगे। वकील ने कहा हो हो (हां.. हां..) मैं ऐसा करूंगा। फिर CJ ने कहा ठीक है आप पहले हटाएं और फिर हम देखेंगे।