केंद्र सरकार और ट्रक यूनियन के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। इस मीटिंग के बाद यूनियन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि है मीटिंग में हमारे सभी मामलों का समाधान निकला। अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है। कानून को लागू करने से पहले यूनियन के साथ सरकार चर्चा करेगी।
सरकार ने ट्रक ड्राइवरों को काम लौटने को कहा
मीटिंग के बाद सरकार ने हड़ताल पर गए सभी ट्रक ड्राइवरों को काम पर वापिस लौटने की अपील की है। ट्रक यूनियन और सरकार के बीच मीटिंग हुई है। जिसमें उनकी सभी समस्याओं का हल निकाला गया है। जो नया कानून है वह अभी लागू नहीं हुआ है।
ट्रक ड्राईवरों की हड़ताल के कारण मचा था हाहाकार
आपको बता दें कि ट्रक ड्राईवरों की हड़ताल के कारण पूरे पंजाब में पेट्रोल-डीज़ल को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। आज पूरे दिन पंजाब के कई जिलों में पेट्रोल की किल्लत देखने को मिलेगी। कई जिलों में शाम तक पेट्रोल खत्म हो चुका था। पूरे दिन लोग लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवाते रहे।
पेट्रोल पंप पर लिखे मिले पेट्रोल खत्म हो चुका है
पंजाब में हालात ऐसी हो गई थी कि कई जिलों में पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ मिला कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। हर दूसरे पेट्रोल पंप पर यही लिखा मिला। पेट्रोल पंप मालिकों ने उच्च गुणवत्ता वाला पेट्रोल भी लोगों की गाड़ियों और बाइक में भर कर दिया। वहीं पटियाला, जालंधर और कई अन्य जिलों में पेट्रोल के लिए लड़ाई भी देखने को मिली।
चंडीगढ़ में शर्तों पर मिला पेट्रोल
चंडीगढ़ प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की समस्या को देखते हुए शर्ते लागू कर दी। चंडीगढ़ प्रशासन ने जब तक तेल की किल्लत की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक दो पहिया वाहनों को 2 लीटर और 4 पहिया वाहनों को 5 लीटर पेट्रोल-डीजल देने की घोषणा की थी।
पंजाब सरकार ने लोगों से की थी अपील
आपको बता दें कि पेट्रोल की किल्लत को लेकर पंजाब सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वह घबराएं न। पंजाब सरकार ने कहा कि उनके पास पेट्रोल-डीजल का काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। इस लिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही है झूठी खबरों पर गौर न करें।
हिमाचल, MP, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी असर
ट्रक यूनियनों की इस हड़ताल का असर केवल पंजाब पर ही नहीं बल्कि हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी रहा। यूपी में ट्रक यूनियनों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए लाइनों में लगे रहे। वहीं ट्रक ड्राइवरों ने ट्रकों को सड़कों से हटा लिया।
हिट एंड रन कानून का विरोध
हिट एंड रन पर बना नया प्रावधान। इसके तहत अगर रोड पर हिट एंड रन की कोई घटना होती है तो गाड़ी के चालक को 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा उसे जुर्माना भी देना होगा। दरअसल गाड़ी की टक्कर के बाद भाग जाने को हिट एंड रन माना जाता है।