Now employees who are habitually late will not be spared : केंद्र सरकार ने लेटलतीफी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देर से कार्यालय आकर जल्दी जाने जाने वाले कर्मचारियों के मामलों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। दरअसल इस बात की शिकायत मिली कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे। इसके अलावा यह भी शिकायत मिली थी कि कुछ कर्मचारी नियमित आधार पर देरी से आ रहे हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया है आदेश
कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर मोबाइल फोन-आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली (Authentication System) का उपयोग करने का सुझाव दिया है। आदेश में बताया गया है कि एईबीएएस के सख्त कार्यान्वयन के मामले की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने पाया कि एईबीएएस के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने कहा कि सभी विभाग नियमित रूप से उपस्थिति रिपोर्ट की निगरानी करेंगे।
लेटलतीफी पर लगेगी आधे दिन की छुट्टी
आदेश में आगे कहा गया 'आदतन देर से आने और जल्दी कार्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों के मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य रूप से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।' कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि देर से आने पर कर्मचारियों की आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (सीएल) लगनी चाहिए यानी ऐसे कर्मचारियों की आधे दिन की छुट्टी लगनी चाहिए।
निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया
यह भी कहा गया है कि एक महीने में एक या बार उचित कारणों से देरी की वजह से उपस्थिति को अधिकारियों द्वारा माफ किया जा सकता है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों की उपस्थिति एईबीएएस पर हर हाल में दर्ज होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कौन कर्मचारी कार्यलय पहंचने में लगातार लेटलतीफी कर रहा है। सभी विभागों के अपने कर्मचारियों को कार्यालय समय और देर से उपस्थिति से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।