सिख उपदेशक रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया है। यह जानकारी आज खुद पंजाब के डीजीपी के द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है।
इन धाराओं के अंतर्गत दर्ज हुआ मामला
आपको बता दें कि रणजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह केस 12 साल पुराने मामले में दर्ज हुआ है।
ये है पूरा मामला
ढडरियांवाले के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। 2012 में एक कैंप में 28 साल की लड़की की हत्या के बाद उसके भाई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने आरोप लगाए थे कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। लड़की को जहर देने का आरोप भी लगा था। पोस्टमॉर्टम में जहर से मौत की वजह भी सामने आई। यह लड़की अपने परिवार के साथ कैथल से यहां आई थी। 22 अप्रैल 2012 को उस लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।