पंजाब में नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाना अब महंगा हो गया है। राज्य के परिवहन विभाग ने नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों पर ग्रीन टैक्स लागू कर दिया गया है। नया टैक्स स्लैब तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
अब 1 लाख से कम कीमत वाले नए दोपहिया वाहन की आरसी (Registration Certificate) बनाने पर 7.5 प्रतिशत की दर से टैक्स वसूला जाएगा।
नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल इतना रहेगा टैक्स
अब पुराने नॉन ट्रासंपोर्ट वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए पेट्रोल टू व्हीलर मालिकों को 500 और डीजल चालकों को 1 हजार ग्रीन टैक्स लगेगा। इसी तरह फोर व्हीलर व्हीकल के लिए 1500 सीसी के नीचे 3000 पेट्रोल व चार हजार डीजल वाहन का रहेगा। इसी तरह 1500 सीसी पेट्रोल दोपहिया वाहन पर 4 हजार और डीजल वाहन पर 6 हजार रुपए का टैक्स तय किया गया है।
इसके बाद 1 से 2 लाख रुपये तक की कीमत वाले टू व्हीलर वाहनों पर 10 फीसदी और 2 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 11 फीसदी मोटर वाहन टैक्स लगेगा। इसी तरह निजी 4 पहिया वाहनों पर भी मोटर वाहन टैक्स बढ़ा दिया गया है। 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले 5 पहिया वाहनों पर 9.5 फीसदी की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर इतना लगेगा टैक्स
इसके मुताबिक वाहन के रजिस्ट्रेशन के 8 साल के बाद उन्हें हर साल चुकाना होगा।
- ऐसे काॅमर्शियल मोटर साइकिल पर 200 रुपए,
- थ्री व्हीलर (गुड्स एंड पैंसेजर) 300 रुपए,
- मोटर कैब/ मैक्सी कैब 500 रुपए,
- लाइट मोटर (गुड्स एंड पैसेंजर) 1500 रुपए,
- मीडियम मोटर व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) 2000 रुपए और हैवी व्हीकल (गुड्स एंड पैसेंजर) के लिए 2500 रुपए सालाना तय किया गया है।
15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की कीमत वाले 4 पहिया वाहनों पर 12 प्रतिशत और 25 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले 4 पहिया वाहनों पर 13 प्रतिशत की दर से मोटर वाहन कर लगाया जाएगा। इसके साथ ही एडवांस में लगने वाला 1 फीसदी सेस भी देना होगा। आपको बता दें कि मोटर वाहन टैक्स चुकाने के बाद ही किसी प्राइवेट वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।