पंजाब में हो रही पंचायती चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पंचायती चुनाव रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम वोटिंग वाले दिन रोक लगा देते हैं तो इससे आराजकता फैल जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने की सहमित जरूर जताई।
वोटिंग पर कोई रोक नहीं होगी
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे देश में असामान्य लोकतंत्र हैं। हम याचिका पर सुनवाई करेंगे। पर आज वोटिंग शुरू हो गई है तो हम इस स्तर पर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं। कल को इसी तरह कोई संसदीय चुनाव पर रोक लगाने की मांग रख देगा। हम इस मामले को लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन वोटिंग पर कोई रोक नहीं होगी
चुनाव में लगाए थे धांधली के आरोप
बता दें कि याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा था कि हालात असामान्य हैं और इस वजह से चुनाव पर रोक लगाई जाए। इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिस पर वोटिंग के रोकने पर इनकार कर दिया गया है।
हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायती चुनावों को लेकर याचिका डाली गई थी। चुनावों के खिलाफ दायर की गई हजार से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट खारिज कर दिया था। इसके बाद 206 पंचायतों से बैन भी हटा दिया गया था। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।