डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने धारा-144 के तहत आज नई पाबंदियों को लागू किया है। जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेजधार हथियार या किसी भी घातक हथियार को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने मैरिज पैलेस और दावत हाल के मालिकों को CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए है और कहा की अगर कल को कोई घटना हो जाती है तो वह ख़ुद इसके जिम्मेदार होंगे।
नारेबाजी करने पर लगाई रोक
डिप्टी कमिश्नर पुलिस अकुंर गुप्ता ने कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने से धरने-प्रदर्शनों में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगाई है।