जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के साथ साथ उसके परिवार के धर्म की जानकारी होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके नियमों में कुछ बदलाव किये गये हैं। बता दें केंद्र सरकार ने माता और पिता दोनों के लिए धर्म की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।
दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों के मुताबिक अब बच्चे के पिता और माँ दोनों को बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराते समय अपना धर्म अलग-अलग दर्ज करवाना होगा। पहले जन्म रजिस्टर में केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था।
अब फॉर्म नंबर 1-जन्म रिपोर्ट में बच्चे के धर्म के लिए टिक मार्क चयन की आवश्यकता वाले कॉलम को बढ़ा कर उसमे पिता का धर्म और मां का धर्म वाला कॉलम ऐड किया गया है। वहीँ इन नियमों को राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाना बाकी है। ये नियम बच्चे को गोद लेने के मामले में भी लागू माना जायेगा, जिसमें बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता दोनों के धर्म की जानकारी देना जरूरी है।