खबरिस्तान नेटवर्क: सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर पॉडकास्टर और यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनका पासपोर्ट लौटाने और काम के सिलसिले में विदेश यात्रा की अनुमति भी दे दी है। यह फैसला असम और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जांच पूरी होने की जानकारी के बाद लिया गया है। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन.कोटिस्वर सिंह की बेंच ने रणवीर को निर्देश दिए हैं कि वे अपना पासपोर्ट लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो के साथ संपर्क करे।
यह है पूरा मामला
रणवीर अल्लाहबादिया पर कॉमेडियन समाय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लैटेंट में एक प्रतियोगी से बातचीत के दौरान उनके माता-पिता के यौन संंबंधों के बारे में अश्लील टिपण्णी की थी इसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी। इन टिपण्णियों को सुप्रीम कोर्ट ने अश्लील और शर्मनाक बताया था। 18 फरवरी को कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया और उनके पासपोर्ट को ठाणे की नोडल साइबर पुलिस के पास जमा करने का भी आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने उनके पॉडकास्ट द रणवीर शो पर ऐसा कंटेंट दिखाने पर भी रोक लगा दी थी। उनके खिलाफ चल रहे मामलों से संबंधित हो।
शर्तों के साथ कोर्ट ने दी थी इजाजत
3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को अपना पॉडकास्ट फिर से शुरु करने की अनुमति दी थी लेकिन शर्त यह रखी थी कि वह अपने कंटेंट में थोड़ी शालीनता और नैतिकता इस्तेमाल करें। सभी उम्र के दर्शकों के लिए उनका कंटेंट होना चाहिए। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने रणवीर के वकील सीनियर अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ की उस याचिका पर भी विचार करने का आश्वासन दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक जगह समेकित करने की मांग की गई है। इस पर अगली सुनवाई में फैसला होगा।
अन्य लोग भी इस मामले में शामिल
रणवीर और समय रैना के अलावा इस मामले में कॉमेडियन आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा का नाम भी शामिल है। इन सभी पर शो में की गई टिपण्णियों के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। इस मामले में अपूर्वा अपने वीडियो और रणवीर अपने पॉडकास्ट के साथ लौट चुके हैं।