पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में 17 मार्च 2023 को जालंधर के पतारा में एफआईआर दर्ज की थी। जिसे कोर्ट ने अब अस्वीकार कर दिया गया है।
केस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की धारा 295-ए जोड़ी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी।
केस में कोई ठोस सबूत नहीं- हाईकोर्ट
करीब 7 साल पहले हुए एक सत्संग में राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी। इसकी वीडियो जब जालंधर के रविदास समाज के पास पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तल्हण ने मामले की शिकायत जालंधर देहात पुलिस को दी थी। जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।