पंजाब में दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमिस पर लोग सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। जबकि न्यू ईव के मौके पर सिर्फ एक घंटे ही पटाखे चला पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने पटाखों की लड़ी रखने और जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार ने यह फैसला लोगों की सेहत और हवा प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लिया है।
दिवाली पर सिर्फ 8 से 10 बजे तक चला पाएंगे
सरकार के जारी ऑर्डर के मुताबिक दिवाली की रात लोग 8 से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। वहीं गुरुपर्व के मौके पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक की ही इजाजत है। वहीं क्रिसमिस और न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे चलाने की इजाजत है।
ऑनलाइन पटाखे बेचने पर लगा बैन
इसी के साथ ही सरकार ने ऑनलाइन पटाखे बेचने पर बैन लगा दिया है। फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच सकती। अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सिर्फ ग्रीन पटाखे की बेचने की अनुमति
सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे सीमित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे। वहीं, निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम पहले ही तय किए जा चुके हैं। लोगों से इस संबंध में सहयोग करने की अपील की गई है।
सभी जिलों के डीसी करेंगे निगरानी
अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को पटाखों के नुकसानदेह प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। इसके अलावा, पटाखे सिर्फ तय जगहों पर ही बेचे जाएंगे।