पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए पंजाब में चाइना डोर, सिंथेटिक सामग्री से बने दरवाजे और अन्य सामान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ़ से सजा की भी व्यवस्था की गई है।
10 हजार से 15 लाख तक जुर्माना
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या उसके तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता है। तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 लाख रुपये तक हो सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश
बताया गया है कि 05 जनवरी यानी आज से पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझे और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर और किसी भी सिंथेटिक डोर जिस पर कोई कांच या नुकीला पदार्थ न हो और पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दोषी को पकड़वाने पर इनाम मिलेगा
विभाग ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे पतंग उड़ाने के लिए प्रतिबंधित चाइना मांझे, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करके इस नेक काम में सरकार की मदद करें। साथ ही विभाग ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे इनाम दिया जाएगा।