वेब खबरिस्तान, चंडीगढ़। पंचकूला में विरोध प्रदर्शन व जुलूस के दौरान कोई भी प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली सडक़ों को जाम नहीं कर सकेगा। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पंचकूला प्रशासन ने एक योजना तैयार की है। चंडीगढ़-पंचकूला सीमा पर ई-टेंडरिंग का विरोध करते हुए सरपंच और पंचायत सदस्यों के रास्ता ब्लॉक करने के खिलाफ एक जनहित याचिका पर पंचकूला के उपायुक्त ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में इसे लेकर एक हलफनामा दायर किया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
सड़कें जाम करने जैसी घटनाओं पर लगाम लगाने को बनी कार्य योजना
ई-टेंडरिंग के विरोध में आंदोलनरत सरपंच और पंचायत सदस्यों के रास्ता ब्लॉक करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। पंचकूला निवासी डॉ. नीतू बजाज ने दायर याचिका में चंडीगढ़-पंचकूला सीमा पर जाम रास्ते को खोलने का आदेश देने का कोर्ट से आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर कहा था कि पंचकूला व चंडीगढ़ आपस में जुड़े हैं। पंचकूला में विरोध प्रदर्शनों के दौरान रास्ते बंद करने की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाए जाने की जरूरत है।
हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा देकर दी पूरी जानकारी
इसके जवाब में हलफानामा दायर करते हुए पंचकूला प्रशासन ने कोर्ट को बताया गया था कि एडीसी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसने भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार कर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पंचकूला पुलिस कमिश्नर ने उस रिपोर्ट पर अपनी राय देकर डीजीपी को भेज दिया। भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्ययोजना का तैयार की जा चुकी है।