केंद्र सरकार ने बुधवार को जीएसटी पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने 12 और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है और अब केवल 5 और 18 प्रतिशत के दो टैक्स स्लैब लागू होंगे।
इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। अधिकांश दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।
इन वस्तुओं पर लगेगा 40% जीएसटी
पान मसाला
तंबाकू उत्पाद
सिगरेट
चीनी युक्त वातित पेय पदार्थ
28% से 18% स्लैब में लाई गई वस्तुएँ
सीमेंट
300 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिलें
बसें, ट्रक और एम्बुलेंस
सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर
तिन पहिया वाहन
मोटरसाइकिल, टीवी और एयर कंडीशनिंग मशीनें भी सस्ती
वित्त मंत्री सीतारमण ने "मध्यम वर्ग की इच्छाओं को पूरा करने वाली" वस्तुओं की एक सूची भी दी, जिन्हें 18% कर स्लैब में लाया गया है। इनमें शामिल हैं: एयर कंडीशनिंग मशीनें, सभी टीवी, डिशवॉशर, 300 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिलें।