बरनाला और मुल्लांपुर के टोल प्लाजा बंद नहीं होंगे। चंडीगढ़ कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस फैसले के ऊपर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार के इस फैसले के खिलाफ टोल कंपनी रोहन राजदीप ने चंडीगढ़ ट्रिब्यूनल कोर्ट में इन्हें न बंद करने की अपील लगाई थी।
इससे पहले कंपनी ने पंजाब सरकार को कोरोना और किसान आंदोलन का हवाला देते हुए दोनों टोल को 448 दिनों तक बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कंपनी की मांग को ठुकराते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यह दोनों टोल प्लाजा 2 अप्रैल रात 12 बजे से बंद हो जाएंगे। इसके बाद कंपनी ट्रिब्यूनल कोर्ट पहुंची।
कंपनी ने कोर्ट में दी यह दलील
उन्होंने कोरोना काल और किसान आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए दलील दी थी। इस केस की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। तब के लिए पंजाब सरकार की तरफ से बंद किए गए टोल प्लाजा खुले रहेंगे।
CM मान ने 3 दिन पहले बंद करने का किया ऐलान
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 30 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर टोल प्लाजा बंद करने का ऐलान किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि लुधियाना से बरनाला वाया सुधार, रायकोट महिल कलां के दो टोल प्लाजे हैं। मुल्लांपुर के गांव रकबा स्थित टोल प्लाजा और बरनाला के महिल कलां के टोल प्लाजा को बंद करने का ऐलान किया था।