पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से शरू होगा जो 4 सिंतबर तक चलेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। सत्र में पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी। मीटिंग में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। जिसमें लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी।
अग्निशमन विभाग में महिलाएं हो सकेगी शामिल
वहीं फायर विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। जिसमें महिलाएं भी शामिल हो सकेगी। लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे। यह बात पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है।
फैमिली कोर्ट में काउंसलरों को मिलेगा भत्ता
हरपाल चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। इस मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था। जो आज के समय में बहुत कम है।
स्पोर्ट्स पॉलिसी को दी गई मंजूरी
राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य की पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि विनर खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर बनाया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोट व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे।
स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिली
इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चीमा ने बताया कि हर गांव में यूथ क्लब होगा। जिसमें 15 से 35 साल के लोग मेंबर बनाए जाएंगे। जिसके लिए करीब 8 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है।