ख़बरिस्तान नेटवर्क : भारतीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और भी सरल कर दिया है। अब पासपोर्ट पर पति-पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरी नहीं रह गया है। इसकी जगह पर अब Annexure-J नाम का एक नया नियम लागू किया गया है। जिससे कपल केवल एक एफिडेविट और जॉइंट फोटों के जरिए अपना नाम पासपोर्ट से जुड़वा सकते हैं।
इस नए नियम के तहत पति-पत्नी को एक साथ एफिडेविट बनाना होगा, जिसमें दोनों के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही एक साथ ली गई फोटो साथ में लगानी होगी। यह एफिडेविट ही शादी का सर्टिफिकेट माने जाने लगेगा और इसी के आधार पर पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम अपडेट किया जाएगा।
जानिए क्या है Annexure-J
Annexure-J एक एफिडेविट आधारित फॉर्मेट है, जिसमें कपल को कुछ आवश्यक जानकारियां भरनी होती हैं। इसमें दोनों की एक साझा फोटो और हस्ताक्षर के साथ यह एफिडेविट बनाकर पासपोर्ट ऑफिस में जमा करना होता है। इसके बाद पासपोर्ट में पति या पत्नी का नाम जोड़ दिया जाता है।
जानें क्या है पासपोर्ट बनवाने का तरीका
- पासपोर्ट बनवाने की फीस ₹1500 से ₹2000 के बीच होती है।
- अगर आप तत्काल पासपोर्ट चाहते हैं, तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- आवेदन के लिए https://portal2.passportindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपने निकटतम पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) का चयन करके आवेदन फॉर्म भरना होता है।